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The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Subnational levels
- English(1) Each Municipality shall have a Municipal Assembly.
(2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the Municipal Executive elected from Dalit or minority communities pursuant to clause (4) of Article 216.
(3) A Municipal Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each Ward.
… (Art. 223) - Nepali(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२३)
Subnational levels
- English
(1) Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Part or Part VIII, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of fifteen years from such commencement.
(2) Subject to the provisions of articles 239AA, 330A and 332A, seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall continue till such date as the Parliament may by law determine.
(3) Rotation of seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall take effect after each subsequent exercise of delimitation as the Parliament may by law determine.
(4) Nothing in this article shall affect any representation in the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi until the dissolution of the then existing House of the People, Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. (Art. 334A) - Hindi
(1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात पहली जनगणना के उपबंध, संविधान के सुसंगत आँकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात प्रभावी होंगे तथा इसके ऐसे प्रारंभ से पच्चीस वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।
(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तिथि तक, जो संसद, विधि द्वारा, निर्धारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।
(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चिह्नांकन, प्रत्येक पच्चीस वर्षीय परिसीमन कार्य के पश्चात उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में किसी स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है। (अनुच्छेद 334क)
Subnational levels
- English
(1) Each Provincial Assembly shall consist of a number of members as follows:-
(a) Members in a number that is twice as many as the number of members elected to the House of Representatives from the concerned Province, through the first past the post electoral system;
(b) The number of members to be set pursuant to clause (a) shall be considered to be sixty percent, and the rest forty percent members to be elected, through the proportional electoral system.
…
(9) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Article, at least one third of the total number of members elected from each political party representing in the Provincial Assembly shall be women. In case women are not so elected as to constitute one third of the elected members of any political party pursuant to subclause (a) of clause (1), such political party shall, in electing members pursuant to sub-clause (b) of that clause, so elect that women members constitute at least one third of the total number of members elected to the Provincial Assembly from that party.
… (Art. 176) - Nepali
(१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन्:
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
...
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)
Subnational levels
- English(1) Each Village Body shall have a Village Assembly.
(2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the Village Executive elected from Dalit and minority communities pursuant to clause (4) of Article 215.
(3) A Village Assembly to be formed under clause (1) shall have representation of at least two women from each ward.
… (Art. 222) - Nepali(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट
निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
... (धारा २२२)
Subnational levels
- English
(1) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of every State.
(2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (3) of article 332 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
(3) As nearly as may be , one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Sceduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in the Legislative Assembly of every State shall be reserved for women. (Art. 332A) - Hindi
(1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। (अनुच्छेद 332क)
Subnational levels
- English(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.
(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.
(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.
… (Art. 243T) - Hindi(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे।
… (अनुच्छेद 243न)
Subnational levels
- English…
(3) The District Assembly shall elect the District Coordination Committee consisting of a maximum of nine Members including one Chief, one Deputy Chief, at least three women and at least one Dalit or minority. The District Coordination Committee shall discharge all functions required to be discharged by the District Assembly.
… (Art. 220) - Nepali…
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
... (धारा २२०)
Subnational levels
- English
...
(ba) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.
(bb) As nearly as may be, one-third of the seats reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall be reserved for women.
(bc) As nearly as may be, one-third of the total number of seats to be filled by direct election in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (including the numbers of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes) shall be reserved for women in such manner as Parliament may by law determine.
... (Art. 239AA) - Hindi
...
(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
(खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
(खग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
... (अनुच्छेद 239कक)
Subnational levels
- English(1) Seats shall be reserved for—
(a) the Scheduled Castes; and
(b) the Scheduled Tribes,
in every Panchayat and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Panchayat as the population of the Scheduled Castes in that Panchayat area or of the Scheduled Tribes in that Panchayat area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.
(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
(4) The offices of the Chairpersons in the Panchayats at the village or any other level shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide:
Provided that the number of offices of Chairpersons reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Panchayats at each level in any State shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the Panchayats at each level as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State:
Provided further that not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women:
… (Art. 243D) - Hindi(1) प्रत्येक पंचायत में—
(क) अनुसूचित जातियों; और
(ख) अनुसूचित जनजातियों,
के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे।
(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे:
परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:
परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:
… (अनुच्छेद 243घ)
Subnational levels
- English
(1) There shall be a Mayor in each Municipality as Head of the Municipal Executive. The Municipal Executive shall be formed under his or her chairpersonship.
(2) The Municipal Executive referred to in clause (1) shall consist of one Deputy Mayor, Ward Chairperson elected from each Ward and members elected pursuant to clause (4).
(3) The Mayor and the Deputy Mayor shall be elected by the voters residing within the concerned Municipal area by secret ballots on the basis of one person one vote, in accordance with the first past the post electoral system. Explanation: For the purposes of this Article, "Mayor" and "Deputy Mayor" mean the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive.
(4) The members of the Municipal Executive shall also include five women members elected by the members of the Municipal Assembly from amongst themselves and three members elected by the Municipal Assembly from the Dalit or minority communities, in possession of the qualifications referred to in clause (5) within fifteen days after the final results of the election to the Municipal Assembly pursuant to Article 223.
… (Art. 216) - Nepali
(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा(१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने छन् ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।
... (धारा २१६)