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The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Political Rights and Association
- EnglishThe elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than eighteen years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election. (Art. 326)
- Hindiलोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्रहित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। (अनुच्छेद 326)
Political Rights and Association
- EnglishThere shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them. (Art. 325)
- Hindiसंसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा। (अनुच्छेद 325)
Political Rights and Association
- English(1) All citizens shall have the right—
…
(c) to form associations or unions or co-operatives societies;
… (Art. 19) - Hindi1) सभी नागरिकों को अधिकार है—
…
(ग) संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का;
… (अनुच्छेद 19)
Electoral Bodies
- English(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution shall be vested in the Election Commission.
(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President.
… (Art. 324) - Hindi(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
… (अनुच्छेद 324)
National level
- English
(1) Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Part or Part VIII, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of fifteen years from such commencement.
(2) Subject to the provisions of articles 239AA, 330A and 332A, seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall continue till such date as the Parliament may by law determine.
(3) Rotation of seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall take effect after each subsequent exercise of delimitation as the Parliament may by law determine.
(4) Nothing in this article shall affect any representation in the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi until the dissolution of the then existing House of the People, Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. (Art. 334A) - Hindi
(1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात पहली जनगणना के उपबंध, संविधान के सुसंगत आँकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात प्रभावी होंगे तथा इसके ऐसे प्रारंभ से पच्चीस वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।
(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तिथि तक, जो संसद, विधि द्वारा, निर्धारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।
(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चिह्नांकन, प्रत्येक पच्चीस वर्षीय परिसीमन कार्य के पश्चात उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में किसी स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है। (अनुच्छेद 334क)
National level
- English
(1) Seats shall be reserved for women in the House of the People.
(2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (2) of article 330 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
(3) As nearly as may be, one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election to the House of the People shall be reserved for women. (Art. 330A) - Hindi
(1) लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
(2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
(3) लोक सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। (अनुच्छेद 330क)
Subnational levels
- English(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.
(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.
(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.
… (Art. 243T) - Hindi(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे।
… (अनुच्छेद 243न)
Subnational levels
- English
(1) Notwithstanding anything in the foregoing provision of this Part or Part VIII, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of fifteen years from such commencement.
(2) Subject to the provisions of articles 239AA, 330A and 332A, seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall continue till such date as the Parliament may by law determine.
(3) Rotation of seats reserved for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall take effect after each subsequent exercise of delimitation as the Parliament may by law determine.
(4) Nothing in this article shall affect any representation in the House of the People, the Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi until the dissolution of the then existing House of the People, Legislative Assembly of a State or the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. (Art. 334A) - Hindi
(1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात पहली जनगणना के उपबंध, संविधान के सुसंगत आँकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात प्रभावी होंगे तथा इसके ऐसे प्रारंभ से पच्चीस वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।
(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तिथि तक, जो संसद, विधि द्वारा, निर्धारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।
(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चिह्नांकन, प्रत्येक पच्चीस वर्षीय परिसीमन कार्य के पश्चात उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा में किसी स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है। (अनुच्छेद 334क)
Subnational levels
- English(1) Seats shall be reserved for—
(a) the Scheduled Castes; and
(b) the Scheduled Tribes,
in every Panchayat and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Panchayat as the population of the Scheduled Castes in that Panchayat area or of the Scheduled Tribes in that Panchayat area bears to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or, as the case may be, the Scheduled Tribes.
(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
(4) The offices of the Chairpersons in the Panchayats at the village or any other level shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide:
Provided that the number of offices of Chairpersons reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Panchayats at each level in any State shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices in the Panchayats at each level as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State bears to the total population of the State:
Provided further that not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women:
… (Art. 243D) - Hindi(1) प्रत्येक पंचायत में—
(क) अनुसूचित जातियों; और
(ख) अनुसूचित जनजातियों,
के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे।
(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे:
परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:
परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:
… (अनुच्छेद 243घ)
Subnational levels
- English
(1) Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of every State.
(2) As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (3) of article 332 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
(3) As nearly as may be , one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Sceduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in the Legislative Assembly of every State shall be reserved for women. (Art. 332A) - Hindi
(1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। (अनुच्छेद 332क)